Arnab Goswami

Arnab Goswami: Republic TV के एडिटर-इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

भारत

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को सन 2018 में 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने उनके घर लोअर परेल हाउस से बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के अलावा फिरोज शेख और नितेश सारदा को भी गिरफ्तार किया है।  अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) ने रात एक स्थानीय स्कूल में बिताई जिसे अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 सेंटर के रूप में चिन्हीत किया गया है । यह मुख्य जेल में भेजे जाने से पहले उसकी संगरोध अवधि को पूरा करना था । महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग की एक अदालत ने बुधवार को गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 2018 के उकसाने के मामले में 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

क्या क्या हुआ बुधवार को अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के साथ:-

– रायगढ़ पुलिस की एक टीम बुधवार की सुबह मुंबई स्थित अपने लोअर परेल हाउस से 47 वर्षीय पत्रकार अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को उठाया। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है।

– इसके बाद अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को मुंबई से करीब 90 किमी दूर अलीबाग ले जाया गया और फिर अदालत में पेश किया गया।

– बुधवार को देर रात तक सुनवाई चली। पुलिस ने  14 दिन के लिए अर्नब गोस्वामी की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने माना कर दिया और कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है ।

– इस मामले के गिरफ्तार किए गए अन्य दो आरोपियों फिरोज मोहम्मद शेख और नितेश सारडा को भी बुधवार को अलीबाग कोर्ट में पेश किया गया और उन्हे भी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

– बुधवार रात गोस्वामी को तटीय कस्बे के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया ।

– मेडिकल एग्जाम के बाद उसे अलीबाग नगर परिषद स्कूल ले जाया गया, जिसे अलीबाग जेल के कोविद-19 सेंटर के रूप में चन्हित किया गया है और उसने वहां रात बिताई।

– कोर्ट ने गोस्वामी की उस शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई थी। इस बीच, मुंबई पुलिस ने गोस्वामी, उनकी पत्नी, बेटे और दो अन्य लोगों के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को “बाधा डालने, मारपीट करने, मौखिक रूप से गाली देने और डराने” और उनके घर पर “सरकारी कागजात” (गिरफ्तारी सूचना) फाड़ने के लिए नए सिरे से एफ आई आर दर्ज की है । एन एम जोशी मार्ग थाने में बुधवार को आईपीसी की धारा 353, 504, 506 और लोक संपत्ति क्षति अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

 

अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami)  के लिए आगे क्या रास्ते है?

* अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर अलीबाग कोर्ट सुनवाई करेगी।

– गोस्वामी ने 2 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस पर गुरुवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

 

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1 thought on “Arnab Goswami: Republic TV के एडिटर-इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

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