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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की प्रिया प्रकाश के खिलाफ FIR, इस Video ने मचाई थी सनसनी

मनोरंजन

मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर (Priya Prakash Varrier) के खिलाफ दर्ज FIR को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) रद्द कर दिया है।

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अपने नैनों से पूरे देश को घायल करने वाली  इंटरनेट सनसनी के नाम से मशहूर हो चुकीं मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर (Priya Prakash Varrier) को सुप्रीम कोर्ट ने राहत की खबर सुनाई है। जिस वीडियो के जरिए प्रिया रातों-रात सोशल मीडिया पर स्टार बन गई थी। उसी वीडियो के खिलाफ कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी और उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी और प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ ‘ओरू अदार लव (Oru Adaar Love)’ के सॉन्ग ‘मनिक्य मलाराया पूवी (Manikya Malaraya Poovi) में आंखों के इशारों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को रद्द कर दिया। इस तरह विंक क्वीन प्रिया प्रकाश के लिए बड़ी राहत मिली है।

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आपको बता दें कि प्रिया, 18 साल की बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और त्रिशूर के विमला कॉलेज में पढ़ रही हैं। अपनी डेब्यू फिल्म में भी वो एक स्टूडेंट का किरदार ही निभा रही हैं। प्रिया प्रकाश की मलयालम फिल्म का एक वीडियो क्लिप वैलेंटाइन डे पर वायरल हो गया था। वीडियो में क्लास रूम के अंदर बैठे दोनों स्टार्स इशारों-इशारों में रोमांस करते दिखे। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर और रोशन अब्दुल रहूफ रातों रात स्टार बन गए थे। जिसके बाद लोग उनके दीवाने हो गए थे। इसके बाद कुछ लोगों ने उन पर मुस्‍ल‍िम भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया था। आरोप था कि ‘Manikya Malaraya Poovi’ गाने को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो वो मुस्लिमों के पैगंबर की बेइज्जती करता हुआ प्रतीत होता है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को रद्द कर दिया है।

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