आज के आधुनिक युग में इंटरनेट के जरिए हर काम संभव है। जो काम जिनको करने में घंटों लगते थे अब वह काम भी इंटरनेट की सहायता से मिनटों में पूरे हो जाते हैं। इंटरनेट ने लोगों को कई तरह की सुविधा से अवगत कराया है, जिसमें से एक सुविधा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (online transaction) करना। अगर हमें बैंक (Bank) से पैसे निकालने होते हैं तो इसके लिए बैंकों के कई बार चक्कर काटने पड़ जाते हैं और पूरा दिन ही हमारा इस काम में निकल जाता है। लेकिन अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (online transaction) की सुविधा के चलते हमें पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर (Money Transfer) करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और पलक झपकते ही ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन (Online Application) की मदद से पैसों का लेनदेन आसानी से हो जाएगा।
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अगर आपसे गलत खाते में हो जाए पैसे ट्रांसफर तो पैसे रिफंड पाने के लिए यह तरीके
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (online transaction) करते हुए हम किसी अन्य इंसान के बैंक के खाते (Bank accounts) में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे हम काफी परेशान हो जाते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चलते हमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए जिस तरह घंटोंं की लाइनों में नहीं लगना पड़ता और कुछ मिनटों में एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर (Money Transfer) कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी जरा सी चूक भी हमारे अच्छे खासे काम को बिगड़ जाता है। डिटेल फिल करते वक्त अगर अकाउंट नंबर (Account Number) में जरा भी गलती हो जाए है या फिर कुछ नंबर लिखने में गलती हो जाती है तो पैसा किसी दूसरे के खाते में चला जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा पहले हो चुका है या कभी आपने इसको लेकर परेशानी झेली है तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसके चलते अगर गलती से भी आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं तो वह आप वापस कैसे ले पाएंगे।
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बैंक को इमेल कर दे जानकारी, 7 दिन के भीतर आ जाएगा पैसा
अगर गलती से आपने पैसे को किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर (Money Transfer) कर दिया है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो इस बात की जानकारी तुरंत ईमेल (E-Mail) के जरिए अपने बैंक को दें। आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बैंक तत्काल उस व्यक्ति के बैंक को सूचना देगा, जिसके खाते में आपने गलती से पैसा ट्रांसफर (Money Transfer) किया है। इसके साथ ही बैंक उस व्यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसे को वापस करने की परमिशन मांगेगा।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर किसी अन्य खाते में पहुंच जाए पैसा तो करें ये काम
वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के दिशा निर्देश के अनुसार अगर किसी व्यक्ति से गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसा जमा हो जाते हैं तो इस को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए बैंक को कदम उठाना जरूरी होगा। बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी और व्यवस्था करनी होगी। वहीं पैसा प्राप्त करने वाला शख्स इस बात को लेकर मान जाता है कि उसके पास गलती से पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो 7 दिन के भीतर ही आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे।
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अगर खाता धारक नहीं देता पैसा वापस तो ले सकते है कानून की मदद
वही कानूनी तौर पर भी आप गलती से दूसरे के खाते में ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस मांगने को लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के खाते में गलती से पैसे पहुंच गए हैं और उसने वह लौटाने से मना कर दिया है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में केस (Court Case) दर्ज करवा सकते हैं। वही खातेदार अगर पैसा वापस नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में आरबीआई नियमों (RBI Guidelines) के अधिकारों का उल्लंघन करना माना जाएगा।
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खाताधारक की डिटेल्स डालने के बाद करें कम से कम दो बार क्रॉस चेक, सावधानी से भरे जानकारी
गौरतलब है कि आपकी एक छोटी सी भूल आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इसलिए जब पैसों का लेनदेन (money transfer) करें तो दो बार डिटेल्स को क्रॉस चेक कर ले और अकाउंट नंबर (Account Number) बड़ी सावधानी के साथ दर्ज करें, जिससे पैसे सही व्यक्ति को सही समय पर पहुंच सके। वहीं कोई भी बड़ी राशि ट्रांसफर (Money Transfer) करने से पहले उस व्यक्ति के खाते में छोटा धनराशी डाल कर देखें और एक बार उस खातेदार से भी पूछ ले कि उसके पास पैसा पहुंचा है या नहीं इसके बाद ही आगे पैसा ट्रांस्फर करें।